VISA क्या है और Visa कितने तरह के होते है? जानिए!

जब भी किसी देश का कोई नागरिक अपने देश के बाहर कहीं यात्रा करता हैं, तो उनके पास वीजा और पासपोर्ट होना बहुत जरुरी होता है। इन दोनों के बिना आप क़ानूनी रूप से देश के बाहर नहीं जा सकते है।

अगर आप भी विदेश जाने और वहां घूमने के बारे में सोच रहें हैं, तो आपको भी इन दो जरुरी Document ‘VISA‘ और ‘Passport‘ की ज़रूरत पडेगी।

आइए यहाँ जानते है कि ‘VISA क्या हैं और यह कितने प्रकार का होता हैं?’

Visa क्या हैं? (What Is Visa)

एक देश से किसी दूसरे देश में जाने वाले व्यक्ति के लिए Visa एक तरह का Permission Letter होता है, जो आपको destination country में किसी निश्चित समय के लिए रहने, पढ़ने, घुमने और काम करने का Permit देता है। अलग अलग कारणों के आधार पर कई प्रकार के वीजा होते हैं, इसके बारे में हम नीचे जानेगे।

what is VISA and its types in hindi
Visa in Hindi

VISA का Full form: “Visitors International Stay Admission” होता है।

यह आपके घुमने जाने या काम करने के लिए दुसरे देश के सरकारी अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। यह एक बहुत जटिल प्रक्रिया हो सकता है क्योंकि यह आपको दूसरे देश में प्रवेश करने और रहने की अनुमति देता है। हमे दुसरे देशों का Visa लेने के लिए कारण देना पड़ता है, जिसे वह decline भी कर सकता हैं।

विदेश जानें के लिए Visa क्यों ज़रूरी हैं?

अभी तक आपने जाना कि VISA क्या हैं? तो अब इसके बाद आपके मन में यह सवाल जरुर आ रहा होगा कि आखिर किसी दुसरे देश में जाने के लिए Visa क्यों ज़रूरी होता हैं?

असल में, वीजा ही वह डॉक्युमेंट होता है, जिसमें किसी विदेशी नागरिक के लिए, वीजा जारी करने वाली Country में, वीजा लेने वाले के लिए क्या नियम और शर्तें होंगी।

और कोई व्यक्ति, वीजा जारी करने वाले देश में कितने दिन और किस मकसद से रह सकता है। वीजा कितनी बार देश में आने-जाने के लिए मान्य होगा, यह भी उस पर दर्ज होता है।

इसके साथ ही वीजा में दी गयी जानकारी के आधार पर आपके देश की सरकार को आपके विदेश में होने की जानकारी होती हैं, जिससे किसी भी Emergency में आपको सरकारी मदद पहुँचाई जा सकती हैं।

Visa के प्रकार (Types Of VISA)

जब आप किसी देश की Embassy में Visa के लिए आवेदन करते हैं, तो उस देश का Consulate/ Consular officer अपने देश के कानूनों के आधार पर यह तय करता हैं कि क्या आपको वीजा दिया जा सकता हैं, और हां, तो वह आप के Visa Category को चुनता है।

चलिए यहाँ जानते है अलग-अलग उद्देश्य के लिए मिलने वाले कुछ VISA के प्रकार के बारे में:

Transit Visa:

यह वीजा ज्यादा से ज्यादा पांच दिन के लिए वैलिड होता है। इसे तब जारी किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को किसी तीसरे देश से होकर गुजरना होता है।

Tourist Visa:

यह वीजा सिर्फ घूमने-फिरने के लिए जारी किया जाता है। इस वीजा को लेकर अगर किसी देश में जाते हैं, तो आप किसी तरह की बिजनेस एक्टिविटीज से नहीं जुड़ सकते।

Business Visa:

किसी दूसरे देश में बिजनेस एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के लिए यह वीजा दिया जाता है। इसमें किसी पक्की नौकरी को भी शामिल किया जा सकता है और उसके लिए वर्क वीजा लिया जा सकता है।

Temporary Worker Visa:

यह वीजा किसी और देश में नौकरी के लिए दिया जाता है। इस वीजा को लेने में थोड़ी मुश्किलें भी होती हैं। बिजनेस वीजा की तुलना में यह कुछ ज्यादा दिनों के लिए वैलिड होता है।

Working Holiday Visa:

यह वीजा उन लोगों के लिए जारी होता है जिन्हें कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वर्किंग हॉलिडे प्रोग्राम के लिए किसी दूसरे देश भेजा जाता है। इस वीजा के तहत घूमने के साथ-साथ टेंपररी वर्क करने की भी इजाजत होती है।

Student Visa:

यह वीजा किसी देश में हायर स्टडीज के लिए दिया जाता है। यानी अगर आपको किसी डिग्री या कोर्स के लिए विदेश जाना है, तो स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

Visa On-Arrival:  

यह वीजा उस देश में पहुंचने पर जारी किया जाता है। कई देश वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देते हैं। भारत के लोगों को 51 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है।

Diplomatic Visa:

यह वीजा सिर्फ राजनयिकों के लिए होता है। यानी जिन लोगों के पास डिप्लोमैटिक पासपोर्ट होता है, उन्हें ही यह वीजा जारी किया जाता है।

Journalist Visa:

न्यूज ऑर्गेनाइजेशनों से जुड़े लोग इसी वीजा के जरिए एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं। यह जर्नलिस्ट के लिए जारी किया जाता है।

Marriage Visa: 

यह वीजा एक लिमिटेड टाइम के लिए जारी किया जाता है। मान लीजिए, कोई इंडियन किसी अमेरिकी लड़की से शादी करना चाहता है तो वह शादी करने के लिए उसे भारत में बुला सकता है और ऐसे में उस लड़की को अमेरिका में इंडियन एंबेसी जाकर मैरिज वीजा के लिए अप्लाई करना होगा।

Partner Visa: 

दूसरे देश में रहने वाला कोई शख्स अगर अपने जीवनसाथी को अपने पास रखना चाहता है, तब उसके पार्टनर को पार्टनर वीजा दिया जाता है।

Immigrant Visa:

यह उस कंडिशन में दिया जाता है जब कोई शख्स किसी दूसरे देश में बसना चाहता है। यह सिर्फ सिंगल जर्नी के लिए होता है यानी जब आप इस बात के लिए श्योर हों कि दूसरा देश इमिग्रेशन देने के लिए तैयार है, तभी वीजा मिलता है।

इन सबके अलावा Australia, Panama, Portugal, Spain जैसेः कई देश Retirement Visa भी जारी करते हैं। वैसे तो हर विदेशी नागरिक को किसी दुसरे देश में जाते समय वीजा लेना अनिवार्य होता हैं, लेकिन कई देश अपने मित्र देशों के नागरिकों को VISA Free Country की Category में रखते हैं।

मतलब या तो उन्हें वीजा नियमों में छुट दी जाती हैं, या फिर वीजा से जुड़े नियम उनपर लागू नहीं के बराबर होते हैं। दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जहाँ भारतीय नागरिकों को वीजा लेने में छुट मिलती है।

अभी तक हमने दुनियाभर में मिलने वाले Different Types of VISA के बारे में जाना, अब हम Indian Visa के बारे में जानेगे

तो चलिए जानते हैं, भारत में विदेशियों को मिलने वाले Visa कितने प्रकार के होते है?

भारतीय वीजा (Indian Visa Types)

Information about Indian VISA Types in Hindi

भारतीयों को जिस प्रकार से किसी दुसरे देश जाने के लिए visa की ज़रूरत होती हैं, वैसे ही आने वाले विदेशी नागरिकों को भी भारत सरकार उनके Activities के आधार पर कई तरह के VISA देती हैं।

भारत में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के वीजा:-

Tourist Visa:

ऐसे वीज़ा उन लोगों को जारी किया जाता है जो भारत के दर्शनीय स्थलों, मनोरंजन, अवकाश, या दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने के लिए भारत आना चाहते हैं।

Conference Visa:

इस प्रकार के VISA उन विदेशी नागरिकों को दिया जाता है, जो विभिन्न विषयों पर मान्यताप्राप्त और अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, ज्ञान हस्तांतरण आदि के लिए भारत की यात्रा करते हैं।

Diplomatic Visa: 

यह विदेशी राजनयिक या आधिकारियों को जारी किए जाते हैं। ये वीजा केवल Indian Embassy और Indian Consulates द्वारा Process/Issues किए जा सकते हैं

Journalist Visa:

विदेशी पत्रकार, फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर को इस श्रेणी का वीजा मिलता हैं, अगर वह किसी पत्रकारिता से संबंधित गतिविधियों के लिए भारत में प्रवेश करना चाहते हैं।

Student Visa:

उन लोगों को जारी किया जाता है जो किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या कॉलेज में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भारत की यात्रा करते हैं। यह चुने हुए पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए जारी किए जाते हैं, या अधिकतम 5 साल तक Valid होते हैं।

Research Visa:

भारत में प्रवेश करने के लिए यह विशेष वीजा प्रोफेसरों, छात्रों, पर्यावरणविदों, डॉक्टरों और पुरातत्वविदों को अनुसंधान प्रयोजनों के लिए जारी होती है

Medical Visa:

ऐसे विदेशी नागरिक जो भारत में किसी प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त चिकित्सा उपचार केंद्रों में विशेष चिकित्सा उपचार प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस तरह के वीज़ा मिलते हैं।

Business Visa: 

यह विदेशी कारोबारियों, Entrepreneurs और किसी Company से जुड़े लोगों को जारी किया जाता हैं, जो यहाँ किसी Financial Activities के लिए आते हैं।

Missionaries Visa:  

यह उन विदेशी नागरिकों के लिए जारी किया जाता है जो किसी धार्मिक कारणों और उद्देश्यों के लिए भारत में आना चाहते हैं।

इन सबके अलावा भारत सरकार विदेशी नागरिकों को Transit Visa, Entry / X Visa और Employment Visa भी Provide करती हैं।


दोस्तों आज यहाँ आपने जाना कि वीजा क्या होता है और कितने प्रकार का होता हैं?, साथ ही भारतीय VISA कितने प्रकार का होता हैं, वह भी जाना।

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